india24x7today।। संपादक राजु गुप्ता।।नागदा नगर पालिका मे गैर कानूनी अवैध प्रस्ताव पारित कर गरुड़ प्रतिमा अवैध रूप से क्रय कर धोखाधड़ी गबन और कूट रचना करने वालो के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने बाबत एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें नागदा नगर पालिका मे अध्यक्ष एवं सीमओ और पी आई सी हारा बिरला ग्राम ब्रिज पर अवैध रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट के याचिका क्रं 8519 वर्ष २००6 के प्रकरण मे वर्ष 2013 के दिशा निर्देशो के बावजूद भी राज्य शासन कि बिना किसी अनुमति एवं सक्षम स्वीकृती के नपा अधिनियम मे बिना किसी प्रावधान के दस्तावेजो कि कूट रचना और धोखाधड़ी करते हुए लाखो रुपयो का गबन जो कि बी एन एस मे गम्भीर अपराध होकर आपके अधिकार क्षेत्र मे किया गया अपराध हे. जिस पर कि आपके द्वारा शीघ्रता शीघ्र कार्यवाही कि जाना अपेक्षित है.
उक्त अपराध के सबूत मे हमारे द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाये गये प्रतिबंध कि प्रति संलग्न है. एवं बिरला मंदिर से पूर्व ब्रिज के किनारे पर लगा अवैध निर्माण है.
यह अवैध निर्माण नपा अधिनियम के अनुसार निर्धारित निर्माण अनुमति के दिशा निर्देश का पालन नही करते हुए बगैर अनुमति निर्माण किया गया है. और इस अवैध प्रस्ताव को पारित करने मे नागदा अनुवि भागीय अधि एवं नागदा नगर पुलीस अधीक्षक कि भी मौन सहमति है. कानून व्यवस्था और यातायात मे बाधा कर रहे पक्के निर्माण के लोक प्रदूषण को जान बूझकर नही प्रतिदिन वहा से गुजरने के बावजूद भी हटाया नही जा रहा है.
आपसे अनुरोध है कि शीघ्रता शीघ्र प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही करने कि कृपा करे.
